नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के बचाव एवं नियंत्रण हेतु जनपद के 21 होटल को जिला प्रशासन ने किया अधिग्रहित-----अपर जिलाधिकारी प्रशासन

 


मुजफ्फरनगर- 03 मार्च 2020.... अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के बचाव एवं नियंत्रण के दृष्टिगत जनपद मुजफ्फरनगर में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी को फैलने से रोकने के लिए चिन्हित व्यक्तियों को क्वारंटाइन किए जाने हेतु 21 होटल/भवनो को अधिग्रहित किया गया है।
पेसिव क्वारंटाइन
क्र0 सं0 संस्था/भवन का नाम पता थाना
1 शिव होटल जानसठ पुल के नीचे,मु0नगर सिविल लाईन,मुजफ्फरनगर
2 महादेव होटल निकट रोडवेज बस स्टैण्ड,मुजफ्फरनगर सिविल लाईन,मुजफ्फरनगर
3 ओमेगा होलीडे होम्स प्रा0लि0 रेलवे रोड,मु0नगर सिविल लाईन,मुजफ्फरनगर
4 गुप्ता रिसोर्ट मेरठ रोड,मु0नगर कोतवाली नगर,मुजफ्फरनगर
5 होटल मधुबन महावीर चैक सिविल लाईन,मुजफ्फरनगर
6 होटल वेलेंटाईन रेलवे रोड,मु0नगर सिविल लाईन,मुजफ्फरनगर
7 होटल गैलेक्सी टावर साउथ सिविल लाईन,मु0नगर सिविल लाईन,मुजफ्फरनगर
8 होटल सोलिटेयर इन मेरठ रोड,मु0नगर कोतवाली नगर,मुजफ्फरनगर
9 होटल ग्रीन एप्पल रूडकी रोड कोतवाली नगर,मुजफ्फरनगर
10 होटल नटराज 275 सिविल लाईन सिविल लाईन,मुजफ्फरनगर
11 होटल सिद्वार्थ सरकुलर रोड,मु0नगर सिविल लाईन,मुजफ्फरनगर
12 होटल कृष्णा निकट रोडवेज बस स्टैण्ड,मु0नगर सिविल लाईन,मुजफ्फरनगर
13 होटल शेरेटाॅन जानसठ पुल के नीचे,मु0नगर सिविल लाईन,मुजफ्फरनगर
14 होटल सेवन स्काई निकट महावीर चैक,मु0नगर सिविल लाईन,मुजफ्फरनगर
15 होटल अनुपम निकट दुर्गा मन्दिर सदर बाजार सिविल लाईन,मुजफ्फरनगर
16 होटल गोल्डन-इन मेरठ रोड,मु0नगर कोतवाली नगर,मुजफ्फरनगर
17 होटल इन्वीटेशन महावीर चैक,मु0नगर सिविल लाईन,मुजफ्फरनगर
18 होटल किंग सिटी निकट नावल्टी चैक कोतवाली नगर,मुजफ्फरनगर
19 होटल राॅयल इन,भोपा रोड,मु0नगर भोपा रोड,मु0नगर नई मण्डी,मुजफ्फरनगर
20 होटल रेडिएन्ट इन, भोपा रोड ग्राण्ड प्लाजा माॅल के सामने नई मण्डी,मुजफ्फरनगर
21 सिलवर स्पून, विश्वकर्मा चैक भोपा रोड,मु0नगर नई मण्डी,मुजफ्फरनगर



उन्होने बताया कि  उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 548/पांच-5-2020 में उल्लिखित महामारी अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या 03 वर्ष 1867 की धारा-2 के अधीन नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के फैलाव से बचाव एवं नियन्त्रण किये जाने के दृष्टिगत उक्त अधिनियम की धारा-12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चिन्हित व्यक्तियों को क्वारंटाइन (एक्टिव/पेसिव) किए जाने हेतु 21 संस्था/भवनोे को अधिग्रहित किया गया है। उन्होने बताया कि उक्त स्थल/भवन का स्वामी अथवा वह व्यक्ति जिसके स्वामित्वाधिकार में यह भवन/स्थल है, वह उक्त भवन/संस्था को सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करा तथा स्थल/भवन में किसी प्रकार का सामान हो तो उसकों सुरक्षित रूप से अन्यत्र स्थान पर रखवा दें।