लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश में संचालित समस्त विद्यालयों के 02 कार्मिकों का पास निर्गत करने के आदेश जारी

उत्तर प्रदेश शासन ने लॉकडाउन की अवधि में सभी स्कूलों व कॉलिजों में अभिभावकों द्वारा फीस जमा करने में आ रही दिक्कत को देखते हुए प्रत्येक स्कूल के दो कर्मचारियों को पास जारी करने का निर्णय लिया है। शासन की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने DM सेल्वा कुमारी जे को भेजे पत्र में इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते शिक्षकों व कर्मचारियो को वेतन का भुगतान होने में दिक्कत आ रही है।ऐसे में फीस जमा करने के इच्छुक अभिभावक अपने स्कूलों में पहुंचकर फीस जमा कर सकते है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों को स्कूल के प्रबन्धक या प्रधानाचार्य नामित करे। प्रति स्कूल दो कर्मचारियों को जिले के कलक्टर पास जारी करे ताकि वे कॉलिज में आ जा सके।


मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-249/पी०एस०एम०एस/2020, दिनांक 04-04-2020
द्वारा समस्त शिक्षकों एवं अन्य अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन/मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अधोहस्ताक्षरी के अशासकीय पत्र संख्या-318/पी०एस०/एस०ई०/2020.दिनांक 30-03-2020 द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के व्यापक संकमण के फैलाव एवं बचाव के दृष्टिगत लागू लॉकडाउन की अवधि में वित्त विहीन विद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समय से वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित किये जाने तथा शासनादेश संख्या-736/15-7-2020-1(20)/2020. दिनांक 07-04-2020 द्वारा प्रदेश में संचालित समस्त बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों द्वारा मासिक आधार पर शुल्क लिये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।
01- शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि लॉकडाउन के दृष्टिगत विद्यालय बन्द होने के कारण कोई भी कार्मिक विद्यालय नहीं जा पा रहा है। अतः विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त जो अभिभावक मासिक शुल्क जमा करना चाहते हैं, वे शुल्क भी जमा नहीं कर पा रहे हैं।
०2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के वेतन का भुगतान सुनिश्चित किये जाने तथा अभिभावकों द्वारा शुल्क जमा किये जाने के उद्देश्य से लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा नामित 02 कार्मिकों के पास निर्गत करने का कष्ट करें ताकि इन कामिकों द्वारा शुल्क जमा करने तथा वेतन आदि का भुगतान सुनिश्चित किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा सके।