उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुसार में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर श्री राजीव शर्मा, के कुशल निर्देशन में जिला कारागार मुजफफरनगर से 163 कैदी 08 सप्ताह के लिए अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया है। इसी प्रकार 17 ऐसे बन्दियों को भी रिहा किया गया है जिनके जमानत प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय द्वारा 15 मार्च 2020 के उपरान्त स्वीकार किये गये थे परन्तु कोविड 19 वायरस के खतरे के कारण उनके पैरोकार या विद्वान अधिवक्तागण द्वारा उनके जामिनान दाखिल नहीं किये है या न्यायालय द्वारा जामीनान को तसदीक कराने हेतु सम्बन्धित
थाने एवम् तहसील में भेज दिये थे जिस कारण बन्दी जेल से रिहा नहीं पाये थे।
अधिवक्तागण द्वारा उनके थाने एवम तहसील या न्यायालय द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री राजीव शर्मा के कुशल निर्देशन में गरीबो की मदद की जा रही है इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अपने पी0एल0वी0 की सूची जिलाधिकारी महोदया को इस आशय से प्रेषित की है कि कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पी०एल०वी० द्वारा गरीबो एवम् निर्धन व्यक्तियों की सहायता के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्ण सचिव एवम् कर्मचारीगण द्वारा भी पूर्ण सहयोग देने का आशवासन दिया गया है।
कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्रीमति मीनाक्षी शर्मा, दूरभाष संख्या 8445898672, ई-मेल: meenaksisharma55@gamil.com एवम् मानसी
शर्मा, दूरभाष संख्या 8958556946, ई-मेल: mansipratyush@gamil.com का कोविड-19 वायरस के कारण पीडित महिला एवम् बच्चों को विधिक सहायता प्रदान करने हेतु नियुक्त किया गया है।
जिला कारागार मुजफफरनगर से 163 कैदी 08 सप्ताह के लिए अन्तरिम जमानत पर रिहा