हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई को मुजफफरनगर में 46 को नोटिस

CAA: हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई को मुजफफरनगर में 46 को नोटिस
    शहर में 20 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक उपद्रव में दर्जनों वाहनों में आगजनी, तोड़फोड़ कर नुकसान करने के आरोप में 46 उपद्रवियों को चिह्नत कर एडीएम (प्रशासन) अमित कुमार सिंह ने नोटिस जारी कर नौ जनवरी तक अपना पक्ष रखने को कहा है। नोटिस जारी होने से बवालियों में हड़कंप मचा है। 


जुमे की नमाज के बाद नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आड़ में जमकर उपद्रव किया गया था। कई दुकानों व घरों में तोड़फोड़ कर सामान लूटने की घटना भी हुई थी। इसके अलावा पुलिस वाहनों में भी नुकसान हुआ था। पालिका के सीसीटीवी कैमरे, मीनाक्षी चौक पर सीसीटीवी बूथ में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी। इस मामले में कुल 47 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आगजनी व तोड़फोड़ से हुए नुकसान की भरपाई उन्हीं तत्वों से की जाएगी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। शहरी क्षेत्र में आगजनी से हुए नुकसान के मामलों की सुनवाई की जिम्मेदारी डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने अपर जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार सिंह को सौंपी है। उन्होंने 30 दिसंबर तक नुकसान की भरपाई करने के लिए लोगों से आवेदन मांगे थे। एडीएम के समक्ष कुल 48 लोगों ने आवेदन कर उपद्रव में नुकसान होने का उल्लेख करते हुए मुआवजा दिलाने की मांग की है। 


एडीएम प्रशासन अमित कुमार सिंह ने सभी आवेदनों का परीक्षण करने के बाद कुल 46 लोगों को नोटिस जारी किया है और उनसे नौ जनवरी तक जवाब देने को कहा है। एडीएम प्रशासन अमित सिह ने बताया कि इन 46 लोगों के नाम पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्टों और पुलिस द्वारा आगजनी में चिह्नत किए जाने के दौरान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया समयमद्ध है और इसका निस्तारण उन्हें एक माह में करना है इसलिए सभी को निर्धारित समय में जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि 46 लोगों का जवाब आने के बाद उसका परीक्षण कराया जाएगा। साथ ही वाहनों में आगजनी व तोड़फोड़ से हुए नुकसान के आंकलन के लिए एआरटीओ से भी रिपोर्ट मांगी गई है।